लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधिओं का दलबदल मतदाता के अधिकार और विश्वास के साथ धोखाधड़ी/420 सी है। जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करतें हैं, यह उनका मौलिक अधिकार है कि उक्त दल में रहें या नहीं रहें, इस्तीफा दें। परन्तु उन्हें संविधान सम्मत कोई अधिकार नहीं है कि मतदाता का विश्वास तोड़ कर दूसरे पार्टी में जाऐं। यह कानून जुर्म है। क्या जुडिशरी सुमोटो संज्ञान लेगी ?
No comments:
Post a Comment